Sunday 22 April 2018

अगर आपका देशभर के किसी भी बैंक में अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए है।in

अगर आपका देशभर के किसी भी बैंक में अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, RBI ने शुक्रवार देर रात एक सर्कुलर जारी किया है।

अगर आपने भी बैंक में जाकर अपना केवाईसी फॉर्म अभी तक जमा नहीं किया है तो आपका खाता सीज किया जा सकता है।  RBI ने शुक्रवार देर रात जारी सर्कुलर में कहा कि आधार को अनिवार्य करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अनुरूप लागू होगा।

अभी तक केवाईसी गाइडलाइन के तहत निवास प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दस्तावेज, पैन और खाताधारक का नवीनतम फोटो लगाना होता है। लेकिन केवाईसी की संशोधित गाइडलाइन के संबंध में आरबीआई ने कहा है कि ग्राहकों से आधार नंबर के साथ पैन या फॉर्म 60 लेना बैंक के लिए अनिवार्य होगा। उन सभी ग्राहकों को आधार देना अनिवार्य होगा जो इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

सूत्रों का कहना है कि इससे बैंकिंग सेवाओं के लिए विश्वास का माहौल बनेगा। आरबीआइ ने निवास और पहचान के प्रमाण के लिए दूसरे दस्तावेज लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के निवासियों के मामले में आधार या इसके लिए आवेदन करने का प्रमाण नहीं दिया जाता है तो बैंक केवाईसी के दूसरे दस्तावेज मांग सकते हैं। इन सरकारी दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, नरेगा का जॉब कार्ड और नेशनल पॉपूलेशन रजिस्टर का पत्र भी शामिल है।

रिजर्व बैंक का कहना है कि अनिवासी खाताधारकों से आधार नहीं मांगा जाएगा। ये लोग आधार में आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। इन लोगों को पैन नंबर के साथ दूसरे दस्तावेज ही देने होंगे। इन दस्तावेजों में बिजली, पानी, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, पेंशन या फेमिली पेंशन ऑर्डर और सरकारी विभागों का आवासन आवंटन पत्र भी शामिल हो सकता है। आरबीआई के अनुसार प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग (पीएमएल) रूल्स जून 2017 में हुए थे। इसी के तहत केवाईसी गाइडलाइन में बदलाव किया गया है।

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home