Sunday 10 June 2018

अदालत ने पत्रकार उपेंद्र राय को ईडी की सात दिनों की हिरासत में भेजा, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पत्रकार उपेंद्र राय को आज सात दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया. मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला कथित वसूली और संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धमेंद्र सिंह ने राय को ईडी की रिमांड में भेज दिया. जांच एजेंसी ने अदालत से मांग की थी कि राय को पूछताछ के लिए 14 दिनों के लिए सौंपा जाए.</p> <p style="text-align: justify;">ईडी की ओर से पेश विशेष सरकारी वकील एनके मट्टा और नीतेश राणा ने अदालत से कहा कि आरोपी विभिन्न लोगों से पैसों की वसूली करता था. उन्होंने दलील दी कि आरोपी कहा करता था कि उनके बारे में उसके पास सूचना है क्योंकि वह एक पत्रकार है. बता दें कि मौजूदा विषय से जुड़े सीबीआई के एक मामले में जमानत मंजूर होने के तुरंत बाद ही कल शाम तिहाड़ जेल में राय को धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था.</p> <p style="text-align: justify;">जांच एजेंसी ने एक अर्जी में कहा कि राय के पास से कई दस्तावेज और पेन ड्राइव बरामद हुए हैं जिनके बारे में पूछताछ करने की जरूरत है. ईडी ने कहा कि राय गलत तरीके से हासिल किए गए धन को छिपा कर रखने के लिए अक्सर विदेश जाया करते थे. एक बड़ी साजिश को बेनकाब करने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है. वहीं, ईडी की अर्जी का उपेंद्र राय की ओर से पेश हुए वकील विजय अग्रवाल ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खाते में आया एक-एक पैसे का लेखा जोखा है और उन्होंने इसका इनकम टैक्स भी भरा था.</p> <p style="text-align: justify;">बता दें कि ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.</p>

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