Friday 26 April 2019

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- गड़बड़ी करने वाले बैंकों और बड़े कर्जदारों की जानकारी नहीं छुपा सकता रिज़र्व बैंक

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्लीः</strong> सूचना के अधिकार यानी (आरटीआई) के तहत बैंकों से जुड़ी जानकारी लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि रिज़र्व बैंक देश के बैंकों की जांच और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी आरटीआई के तहत

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