Friday 12 April 2019

इलेक्टोरल बॉन्ड: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 30 मई से पहले हर राजनीतिक दलों को बंद लिफाफे में चंदे की जानकारी देनी होगी

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 मई से पहले हर राजनीतिक दलों को बंद लिफाफे में चंदे की जानकारी देनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि सभी पार्टियां चुनाव आयोग को सीलबंद

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