Sunday 27 January 2019

हाईकोर्ट: आधार में दिया गया नाम, पता ठोस सबूत नहीं

<p style="text-align: justify;"><strong>लखनऊ:</strong> इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि आधार कार्ड में दिये गये नाम, लिंग, पता और जन्मतिथि आदि को का ठोस सबूत नहीं माना जा सकता. पीठ ने साथ ही कहा कि आपराधिक मामलों की जांच में संदेह होने पर इनकी पड़ताल की जा

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