सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ किया, आरक्षण के लिए आंकड़े जुटाना जरूरी नहीं
<strong>नई दिल्ली:</strong> एससी/एसटी के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में नागराज बनाम भारत सरकार के फैसले को बरकरार रखा और इस मामले में आए फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया है. लेकिन अदालत ने फैसले के कुछ हिस्से में बदलाव कर दिया
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