Monday 3 September 2018

सुप्रीम कोर्ट शरिया अदालतों के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार

सुप्रीम कोर्ट ने निकाह, तलाक और अन्य मामलों पर फैसला करने के लिए शरिया अदालतों के गठन को असंवैधानिक करार देने की मांग को लेकर एक मुस्लिम महिला की याचिका पर विचार करने को मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता जिकरा से कहा कि मुस्लिमों में बहुविवाह और निकाह-हलाला के मामले में चल रही सुनवाई में पक्षकार बनने के लिए नई अर्जी दायर करें।

आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें

from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2MM1ajM

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home