अब मोबाइल ऑपरेटर की तरह बिजली कंपनी भी बदल सकेंगे
बिजली मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन का नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें टेलीकॉम की तरह ग्राहकों को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों का विकल्प देने का प्रावधान है। किसी भी इलाके में बिजली सप्लाई करने वाली एक से ज्यादा कंपनी होगी। ग्राहक जिससे चाहे बिजली ले सकता है।
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Labels: Delhi, दैनिक भास्कर
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