दिल्ली: वाहनों के रजिस्ट्रेशन अौर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को मोबाइल नंबर जरूरी; मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करेगी दिल्ली सरकार
दिल्ली में वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम-1993 में संशोधन करेगी। प्रस्ताव परिवहन उपायुक्त को भेजने को कहा गया।
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