Friday 27 July 2018

दिल्ली में एक अक्टूबर, 2015 से पहले रजिस्टर हुए सभी कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर जरूरी

दिल्ली में 1 अक्टूबर, 2015 के पहले रजिस्टर हुए सभी कॉमर्शियल वाहनों (यात्री व माल) में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा। तो मई, 2017 के पहले रजिस्टर सभी टैक्सी को भी स्पीड गवर्नर लगाना होगा। ऑल इंडिया, इंटरस्टेट और नेशनल परमिट के वाहनों की स्पीड लिमिट प्रति घंटा 80 किमी, डंपर्स, टैंकर्स और खतरनाक सामान ढोने वाले नेशनल परमिट वाहन को 60 किमी प्रतिघंटा की स्पीड तय है। तो वहीं दिल्ली व एनसीआर में चलने वाले वाहनों को स्पीड गवर्नर में 40 किमी प्रतिघंटा की स्पीड फिक्स करानी होगी। वाहन फिटनेस के समय स्पीड टेस्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेट जमा कराना होगा जो स्पीड गवर्नर वाली कंपनी से लेना होगा। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

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