खाने की चीजों में मिलावट पर हो सकती है उम्रकैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना, फूड सेफ्टी एक्ट में संशोधनों का ड्राफ्ट जारी
खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में संशोधन के प्रस्तावों में यह सिफारिश की है। मिलावट रोकने के लिए एफएसएसएआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सख्त प्रावधानों की सिफारिश की है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में 100 संशोधनों का ड्राफ्ट जारी किया है। खाने में मिलावट पर सख्ती के लिए एक नया सेक्शन भी जोड़ने का प्रस्ताव है।
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Labels: Delhi, दैनिक भास्कर
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