Sunday, 20 May 2018

कोर्ट में 2 मामले: बिना पति को बताए गर्भपात कराने और बेइज्जती को मानसिक क्रूरता बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के दो मामलों में पति के हक में फैसला दिया। जस्टिस दीपा शर्मा और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की बेंच ने बिना पति को बताए गर्भपात कराने और पति को बूढ़ा, काला, बदसूरत और अनपढ़ कहने को मानसिक क्रूरता की श्रेणी में रखा। इसके अलावा कोर्ट ने शादी के 18 साल बाद पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के केस को समाज में पति की प्रतिष्ठा को नुकसान करने वाला माना।

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