कैंटीन में खाना हुआ महंगा, बाहरी वेंडर को 12% की जगह देना होगा 18% GST
<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> ऑफिस और फैक्ट्री में किसी बाहरी वेंडर की तरफ से दी जाने वाली कैंटीन सर्विस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. बता दें यह व्यवस्था अग्रिम निर्णय प्राधिकरण यानी 'एएआर' ने दी है.</p> <p style="text-align: justify;">एएआर की गुजरात पीठ ने यह आदेश रश्मि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की अपील पर यह आदेश दिया है. इसमें इस बारे में अग्रिम आदेश पारित करने की अपील की गई थी कि बिना एयरकंडीशन वाले ऑफिस की कैंटीन के लिए की जाने वाली आपूर्ति पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत होगी या 18 प्रतिशत.</p> <p style="text-align: justify;">एएआर ने कहा कि रश्मि हॉस्पिटैलिटी की तरफ से दी जाने वाली कैटरिंग सर्विस, जो आफिस या कारखाने में दी जा रही हैं, उससे हॉस्पिटैलिटी कंपनी की तरफ से दी जाने वाली सेवाओं की प्रकृति नहीं बदलेगी.</p> <p style="text-align: justify;">एएआर ने कहा कि रश्मि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की तरफ से दी जाने वाली सर्विस जीएसटी कानून के तहत आती हैं. इनपर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इनमें 9 प्रतिशत सीजीएसटी और 9 प्रतिशत एसजीएसटी होगा.</p>
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